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हरियाणा में ऑनलाइन हाईवे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया

हरियाणा सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब आप घर बैठे ही हाईवे पर चलने वाले वाहनों के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस (HMVL) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस नई प्रक्रिया से न केवल आवेदकों को सुविधा होगी, बल्कि यह पारदर्शिता और समय की बचत भी सुनिश्चित करेगा।

1. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 🌐

अब हरियाणा के नागरिक अपने घर बैठे हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत केवल हरियाणा के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इसके बाद, ड्राइविंग ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन क्रमांक के आधार पर ट्रेनिंग का समय निर्धारित किया जाएगा।

2. शुल्क संरचना 💰

नौकरी, व्यवसाय या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए भारी वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है।

श्रेणीशुल्क (₹)सर्विस टैक्स (₹)
सामान्य जाति, पिछड़े वर्ग (GEN/OBC)3000540
अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग (SC/BC)1500270

3. पात्रता और दस्तावेज 📋

हरियाणा राज्य का मूल निवासी HMVL के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, निम्नलिखित पात्रता मानदंडों और दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

पात्रता:

  • आवेदक की आयु 20 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक का LMV (Light Motor Vehicle) ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पुराना होना चाहिए।
  • LMV का लाइसेंस जारी करने वाली अथॉरिटी से NOC (No Objection Certificate) की आवश्यकता होगी।

आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड
  2. परिवार पहचान पत्र
  3. जन्म प्रमाण पत्र
  4. राशन कार्ड
  5. NOC प्रमाण पत्र
  6. मेडिकल सर्टिफिकेट
  7. 10वीं की मार्कशीट
  8. शिक्षण शुल्क की रसीद
  9. एफिडेविट
  10. आवेदक के हस्ताक्षर
  11. पासपोर्ट साइज फोटो
  12. पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट

4. प्रशिक्षण और उपस्थिती 🏫

आवेदन करने के बाद, उम्मीदवार को ड्राइविंग प्रशिक्षण की सूचना फोन या एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। यदि कोई आवेदक निर्धारित समय पर प्रशिक्षण लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाता, तो उसका नाम रद्द कर दिया जाएगा। उसे पुनः आवेदन करना होगा और फिर से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

5. आवेदन की अंतिम तारीख 📅

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदक को 15 दिनों के भीतर अपने आवेदन का प्रिंट लेकर नजदीकी हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी आवेदक समय पर लाइसेंस प्राप्त कर सकें और उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

6. कैसे करें आवेदन? 🖱️

आवेदन करने के लिए, उम्मीदवार को राज्य परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। वेबसाइट पर जाकर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, शुल्क का भुगतान करें और फिर ट्रेनिंग के लिए पंजीकरण करवाएं।

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